एक अक्टूबर तक होंगे आन लाइन आवेदन
संवाददाता। अंबेडकरनगर
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2016-17 में 15 शहरी एव 15 ग्रामीण कुल 30 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने के उद्ेश्य से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त दारा सिहं ने बताया कि योजना के तहत जिले से कुल तीस लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके लिए एक अक्टूबर तक आन लाइन आवेदन स्वीकार जिसके बाद उसकी हार्ड कापी 3 अक्टूबर तक उनके कार्यालय में जमा की जायेगी। कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग श्रेणी में अधिकतम 25 लाख तक की परियोजना तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख तक की परियोजना आच्छादित है। कार्यक्रम योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र के सामान्य लाभार्थियों को 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति जन जाति अन्य पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक तथा महिला लाभार्थी को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधिान है। ग्रामीण क्षेत्र के सामानय लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति जन जाति अन्य पिछडा वर्ग अल्पंसख्यक एवं महिला लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की व्यवस्था है। लाभार्थी को परियोजना में स्वयं का अंशदान भी लगाना है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परियोजना का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति जन जाति अन्य पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग व महिला लाभार्थी को परियोजना का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना है। आवेदक जनपद का निवासी हो उम्र 18 वर्ष से कम न हो किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का बकायेदार न हो लाभार्थी किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न लिया हो तथा उद्योग क्षेत्र में 10 लाख या अधिक की परियोजना होने पर तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख अधिक की परियोजना होने की दशा में न्यूनतम कक्षा 8 पास हो तथा योजनान्तर्गत अन्य शर्त पूरी करता हो।
संवाददाता। अंबेडकरनगर
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2016-17 में 15 शहरी एव 15 ग्रामीण कुल 30 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने के उद्ेश्य से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त दारा सिहं ने बताया कि योजना के तहत जिले से कुल तीस लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके लिए एक अक्टूबर तक आन लाइन आवेदन स्वीकार जिसके बाद उसकी हार्ड कापी 3 अक्टूबर तक उनके कार्यालय में जमा की जायेगी। कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग श्रेणी में अधिकतम 25 लाख तक की परियोजना तथा सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख तक की परियोजना आच्छादित है। कार्यक्रम योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र के सामान्य लाभार्थियों को 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति जन जाति अन्य पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक तथा महिला लाभार्थी को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधिान है। ग्रामीण क्षेत्र के सामानय लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति जन जाति अन्य पिछडा वर्ग अल्पंसख्यक एवं महिला लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की व्यवस्था है। लाभार्थी को परियोजना में स्वयं का अंशदान भी लगाना है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परियोजना का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति जन जाति अन्य पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग व महिला लाभार्थी को परियोजना का 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना है। आवेदक जनपद का निवासी हो उम्र 18 वर्ष से कम न हो किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का बकायेदार न हो लाभार्थी किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न लिया हो तथा उद्योग क्षेत्र में 10 लाख या अधिक की परियोजना होने पर तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख अधिक की परियोजना होने की दशा में न्यूनतम कक्षा 8 पास हो तथा योजनान्तर्गत अन्य शर्त पूरी करता हो।



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