Tuesday, 8 November 2016

पति पत्नी को पांच वर्ष का कारावास

संवाददाता। अंबेडकरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय अनिल कुमार ने गैरइरादतन हत्यारोपी पति पत्नी को पांच पांच वर्ष का कारावास व् दस दस  हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है।अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह काअतिरिक्त कारावास होगा। एक आरोपी को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र विहलोलपुर निवासी आशाराम का गत १७ मार्च २०१२ को गावँ के ही मंशाराम अपनी पत्नी इला व् चैथीरामके साथ मिलकर बांस से मरकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया।घायल को जिला अस्पताल लाया गया जहाँ उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया।जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी।पुलिस ने पीड़िता के ससुर जलालपुर थाना क्षेत्र के कन्नूपुर निवासी सेवाराम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाहों को न्यायालय पर प्रस्तुत कर आरोपियों को दोष मुक्त किये जाने के पक्ष में जिरह व् तर्क प्रस्तुत किया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश चन्द्र वर्मा ने आधा दर्जन गवाहों को न्यायालय पर पेश कर आरोपियो को सजा दिए जाने के पक्ष में जिरह व् तर्क प्रस्तुत किया। दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ  को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी चैथीराम को सन्देह का लाभ देते हुए दोष मुक्त व् आरोपी मंशाराम व् उसकी पत्नी इला पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।

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